कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया है लेकिन साथ ही राहतों का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में 2 चरणों में 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया जो 3 मई को खत्म हो रहा था। लेकिन इसके खत्म होने से 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने 2 और हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी लाकडाउन -3 पिछले दो लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होगा। जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई कई गतिविधियों में राहत मिलेगी।
इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है।
लॉकडाउन 3.0 में शराब और पान मसाले की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ ग्रीन जोन में लागू होगी। यानी देश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब और पान की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है।इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए।
इसके बाद अब उन लोगों को शराब दुकाने खुलने का इंतजार है जो इसका लंबे समय से इस दिन की राह देख रहे थे। हालांकि, कईं राज्यों में शराब दुकाने बंद होने के बावजूद लोगों को इसकी उपलब्धता मिल रही थी और व्यापार जारी था।
लेकिन अब इसे सरकार की तरफ से छूट मिलने के बाद लोग खुले तौर पर शराब खरीद सकेंगे।सरकार के इस फैसले के बाद खबर है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान के अलावा कई राज्यों की सरकारें 4 मई से शराब और पान दुकानें खोलने को मंजूरी देने पर विचार कर रही हैं। हालांकि, राज्यों में अगर शराब दुकानें खोली जाती हैं तो इनके लिए कड़े नियम होंगे जिसमें शारीरिक दूरी के साथ ही मास्क पहनने जैसी शर्तें शामिल रहेंगी।इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे लेकर राज्य सरकार के साथ काम करना शुरू किया है जिसमें वो सुरक्षित तरीके से व्यापार करने के लिए नियम व शर्तें तैयार कर रहे हैं।
लॉकडाउन 3.0 को लेकर गृह मंत्रालय के नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दुकानें खोलने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा। दुकानों पर खरीददारों को एक दूसरे से छह फीट यानी दो गज़ की दूरी बनाकर रखनी होगी। इतना ही नहीं दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी। साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए।